Pension Rules : पेंशन को लेकर हुए बड़े बदलाव, नुकसान से बचने के लिए जान लें नया नियम
यदि आप अपने और परिवार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) या अटल पेंशन योजना (APY) में निवेश करते हैं
तो आपको इसके बारे में पूरी तरह अपडेट रहना जरूरी है।
पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए (PFRDA) की तरफ से एनपीएस और अटल पेंशन योजना दोनों में ही बदलाव किए गए हैं।
नया बदलाव होने के बाद अब योजना से जुड़े सब्सक्राइबर यूपीआई से भी अंशदान का भुगतान कर सकेंगे
पेंशन फंड नियामक की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया
कि यदि सब्सक्राइबर सुबह 9.30 बजे से पहले अपने अंशदान का भुगतान करता है
तो उसे उसी दिन का निवेश माना जाएगा. लेकिन 9.30 के बाद खाते में जमा होने वाली राशि की गणना अगले दिन के निवेश में की जाएगी
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अभी तक सब्सक्राइबर आईएमपीएस/ एनईएफटी/ आरटीजीएस (IMPS / NEFT / RTGS) के जरिये अंशदान की राशि भेज सकते थे।
लेकिन इसका दायरा बढ़ने के बाद अब यूपीआई भी कर सकते हैं।